नर्सरी दाखिले में शुक्रवार को कोर्ट के निर्देश से अभिभावकों में दुविधा बढ़ गई है। कोर्ट ने सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश व स्कूल की ओर से तय मानक दोनों के लिहाज से फॉर्म भरने को कहा है। इसे लेकर अभिभावक परेशान हैं।
उनका पूछना है कि क्या उन्होंने जो फॉर्म पहले भरा, वह मान्य नहीं होगा। क्या उसे दोबारा भरना होगा। हालांकि इस पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को है।
नर्सरी एडमिशन डॉट काम की वेबसाइट पर अभिभावक नाराजगी जताते हुए कह रहे हैं कि उनके पास और भी काम है।
घर संभालते हैं और बाहर काम पर भी जाते हैं। कई स्कूलों में अलग-अलग फॉर्म भर चुके हैं। अब फिर फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। समन जैदी व मानसी खुराना लिखती हैं कि आखिरी फैसला आने के बाद ही दोबारा फॉर्म भरना चाहिए।
दरअसल, पूरा मामला सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों का है। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के बाद स्कूल कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि अभिभावक किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए स्कूल और सरकार दोनों के मानकों के आधार पर फॉर्म भरें।