नर्सरी दाखिले पर कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार
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राजधानी के गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई। अदालत ने दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें नर्सरी में बच्चों को नेबरहुड प्रक्रिया के तहत दाखिले का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि प्रथम दृष्टया अल्पसंख्यक स्कूलों को स्वयं बनाए गए दिशा-निर्देशों के तहत ही बच्चों को दाखिला देने का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई कुप्रबंधन नहीं है। अदालत ने सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि सरकार इन स्कूलों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
कामकाज में बच्चों का दाखिला व स्कूल में प्रशासनिक अधिकार भी शामिल है। मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। दिल्ली सरकार ने सात जनवरी को नर्सरी दाखिलों के दिशा-निर्देश तय करते हुए कहा था कि डीडीए व अन्य एजेंसियों से सस्ती दरों पर भूमि लेने वाले निजी स्कूलों को नेबरहुड यानी आस-पड़ोस के बच्चों को ही दाखिला देना होगा।