जिले के बेरोजगार 30 नवंबर तक बेरोजगारी भत्ते संबंधी अपना आवेदन रोजगार कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके लिए 3 वर्ष पुराना पंजीकरण दिखाकर विभागीय शर्तों को पुरा करना होगा।
उपायुक्त चंद्रशेखर ने बताया कि रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना प्रत्येक वर्ष एक नवंबर से 30 नवंबर तक चलाई जाती है, जिसमें 12वीं एवं स्नातक के प्रार्थी जिला रोजगार कार्यालय में 30 नवंबर से पहले आवेदन करें।