हाईकोर्ट ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बच्चों क दाखिले के लिए अधिकतम आयु तय करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि हर बच्चें को शिक्षा का अधिकार है।
अदालत ने इस प्रकार के नियमों को रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने दाखिले से वंचित छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकतम आयु तय करने का निर्णय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का हनन है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार का नियम कैसे बनाया जा सकता जिससे बच्चों के अधिकारों का हनन हो। अदालत ने दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय को इस मुद्दे पर 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मोहन गार्डन व रोहिणी निवासी विपिन व विजय कुमार शाह व अन्य द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।