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अगले आदेश तक बोनस जारी करने पर रोक: यूजीसी

Tue, 24 Oct 2017 10:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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यूजीसी ने देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर एडहॉक बोनस रिकवर करने का निर्देश दिया है। यूजीसी ने अपने निर्देश में लिखा है कि शैक्षिक सत्र 2015-16 और सत्र 2016-17 के तहत गैर शैक्षिक (नॉन टीचिंग ) कर्मियों से बोनस रिकवर करने को भी कहा गया है।
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इसी के साथ अगले आदेश तक उक्त बोनस जारी करने पर भी रोक लगी है। उधर, यूजीसी के इस फरमान के बाद नॉन टीचिंग स्टॉफ में विरोध के सुर तेज हो गए हैं। यूजीसी की अंडर सेक्रेटरी सुषमा राठौर की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के नाम यह पत्र भेजा गया है।

इसमें लिखा कि  विश्वविद्यालय ने सत्र 2015-16और सत्र 2016-17 के तहत एडहॉक बोनस जो कर्मियों को दिया है, उसे रिकवर किया जाए। इस सर्कुलर में लिखा है कि  सरकार ने उपरोक्त बोनस संबंधी आदेश को किसी भी स्वायत्तशासी संस्था के लिए पारित नहीं किया है।
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इसलिए आपसे आग्रह किया जाता है कि  विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को आदेश पारित होने तक उक्त बोनस ना दिया जाए ।  यदि विश्वविद्यालय ने 2015-16 और 2016-17 के तहत बोनस कर्मियों को दे दिया है, तो उनसे वापस ले लिया जाए।

यूजीसी के इस आदेश पर डीयू के  एकेडमिक काउंसिल के सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने बताया  कि यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 18 अक्टूबर को उक्त  सर्कुलर जारी किया है। हालांकि इससे पहले  26अक्टूबर 2015को 2014-15 को प्रदान किए बोनस संबंधी आदेश पारित किया गया । जबकि इसी तरह से 3 अक्टूबर 2016 और अब 18 अक्टूबर 2017 को यह आदेश दिया गया है।
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