नर्सरी दाखिले को लेकर अभिभावकों की मुश्किल फिर बढ़ने वाली है। सोमवार को सरकारी जमीन पर बने 298 स्कूल कोर्ट के निर्देश पर नए आवेदन फॉर्म जारी करेंगे। इस फॉर्म में दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के अलावा स्कूल का अपना क्राइटेरिया भी शामिल होगा।
अब जिन अभिभावकों ने पहले फॉर्म भर दिया है उन्हें दोबारा से इस नए आवेदन फॉर्म को भरना पड़ेगा। मगर किस क्राइटेरिया पर दाखिला होगा इस पर आखिरी फैसला कोर्ट करेगी।
सरकारी जमीन पर बने कई स्कूलों ने अपने वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी अपलोड भी कर दी है। उन्होंने सोमवार से नए आवेदन फॉर्म जारी करने को कहा है। वसंत कुंज का दिल्ली पब्लिक स्कूल हो या फिर मयूर विहार फेज-एक का एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, सभी ने सोमवार से नए आवेदन फॉर्म जारी करनेे की बात कही है।
कोर्ट के निर्देश के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि, स्कूलों ने अभिभावकों की चिंताओं को दूर किया है। निजी स्कूलों के संगठन एक्शन कमेटी के चेयरमैन एसके भट्टाचार्य का कहना है कि वो अभिभावक जो पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें अब दोबारा आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उनकी सभी जानकारी स्कूल अपने नए आवेदन फॉर्म में शामिल कर लेंगे।
हालांकि, अभिभावकों को फिर भी स्कूलों की वेबसाइट चेक करते रहने चाहिए, जिससे वह स्कूलों के अपडेट को जांच सके। बता दें कि दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने स्कूलों के लिए अलग नर्सरी दाखिला नीति बनाई थी। सभी 298 स्कूलों ने इसके विरोध में कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को है।