खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारी की गई है। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने वालों के अलावा खुली सिगरेट बेचने वाले विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी।
औद्योगिक नगरी में तेजी से धूम्रपान की लत बढ़ती देखी गई है। यहां सार्वजनिक जगहों पर भी लोग खुलेआम सिगरेट के गश भरते देखे जाते हैं। जिससे सिगरेट न पीने वालों को भी धूम्रपान के संभावित खतरे सताते रहते हैं।
हरियाणा सरकार ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि वह ऐसे दुकानदारों व खोखों पर छापेमारी करें, जहां खुली सिगरेट बिकती है और पीने वालों के खिलाफ व बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इस बारे में डिप्टी सिविल सर्जन गीता पालिया का कहना है यदि कोई सिगरेट पीता दिखता है तो उसके पास सिगरेट की डिब्बी जांची जाएगी, यदि वह नहीं दिखा पाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीएमओ गुलशन अरोड़ा ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ 20 से लेकर 200 रुपये तक का चालान काटा जाएगा।