नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने विवादास्पद आसाराम बापू के रिज क्षेत्र में बने आश्रम में हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी अवैध निर्माण और अनधिकृत कब्जों को हटाया जाए।
साथ ही ट्रिब्यूनल ने वहां एक हजार पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को दिए फैसले में स्पष्ट किया कि आसाराम के करोल बाग स्थित इस आश्रम में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को हटाने का खर्च आश्रम से वसूला जाए।
इतना ही नहीं, अवैध निर्माण के कारण नष्ट हुए पेड़ों और पर्यावरण को नुकसान की एवज में एक हजार पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया। इसका खर्च भी आश्रम वहन करेगा।