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आसाराम बापू के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने विवादास्पद आसाराम बापू के रिज क्षेत्र में बने आश्रम में हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सभी अवैध निर्माण और अनधिकृत कब्जों को हटाया जाए।
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साथ ही ट्रिब्यूनल ने वहां एक हजार पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को दिए फैसले में स्पष्ट किया कि आसाराम के करोल बाग स्थित इस आश्रम में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण को हटाने का खर्च आश्रम से वसूला जाए।

इतना ही नहीं, अवैध निर्माण के कारण नष्ट हुए पेड़ों और पर्यावरण को नुकसान की एवज में एक हजार पेड़ लगाने का भी निर्देश दिया। इसका खर्च भी आश्रम वहन करेगा।
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आश्रम काफी संवेदनशील क्षेत्र में बना है

इससे पूर्व एनजीटी द्वारा गठित कमेटी ने पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि आसाराम का यह आश्रम रिज क्षेत्र में काफी संवेदनशील क्षेत्र में बना है और वहां व्यापक पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है।

एनजीटी ने आश्रम के निरीक्षण के लिए अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, रिज प्रबंधन बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों की कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कहा कि आश्रम में बड़े स्तर पर अनधिकृत कब्जा और अवैध निर्माण है।

कमेटी ने कहा कि सर्वे के बाद पाया कि वर्ष 1996 के नक्शे में जो निर्माण था, उसके बाद काफी निर्माण किया गया है। एनजीटी ने यह आदेश याची संजय कुमार के अधिवक्ता गौरव बंसल के तर्क सुनने के बाद दिया है। बंसल ने कहा कि आश्रम में काफी तादाद में अवैध निर्माण है, जबकि दिल्ली सरकार ने वर्ष 1994 को अधिसूचना जारी कर इस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर रखा है।
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