राजधानी में 31 मार्चल 2017 तक खरीदे गए बीएस-3 वाहनों के पंजीकरण का दरवाजा फिर खुल गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने कड़ी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजीकरण की खिड़की खोल दी है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी मोटर लाइसेंसिंग ऑफिसर (एमएलओ) को निर्देश जारी करके बीएस-3 वाहनों के पंजीकरण करने के साथ जांच की शर्तों को पूरा करने को भी कहा है।
परिवहन विभाग के आदेश की पहली शर्त है कि 31 मार्च तक खरीदे गए सीर्फि उन्हीं बीएस-3 वाहनों का पंजीकरण हो जो ऐसे डीलर्स के यहां से खरीदे गए होंगे, जिसके पास ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं होगा।
अगर डीलर्स के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, तो उसके वहां से बेचे गए बीएस-3 वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जत्रएगा। उसके साथ खरीजददार को सभी प्रमाण देने होंगे की उसने यह वाहन 31 मार्च 2017 तक या इससे पहले खरीदा है।