मध्य और दक्षिण दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें प्रभावित होंगी। इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग और मथुरा रोड शामिल हैं। डॉ दिनेश नंदिनी डालमिया चौक पर मथुरा रोड और तिलक मार्ग पर यातायात संचालित होगा। पूर्वी और दक्षिण दिल्ली जाने वाले वाहनों को बीएसजेड मार्ग और आईपी मार्ग से मोड़ा जाएगा। नई दिल्ली और कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले सिकंदरा रोड से जाएंगे। राम चरण अग्रवाल चौक से डब्ल्यू-पॉइंट की ओर वाणिज्यिक वाहनों को अनुमति नहीं होगी। इन्हें गंतव्य के आधार पर आईपी मार्ग, डीडीयू मार्ग या बीएसजेड मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। कनॉट प्लेस, पटेल चौक और आरएमएल अस्पताल क्षेत्र के आसपास भी यातायात प्रतिबंध लागू होंगे।
दक्षिणी दिल्ली में यातायात व्यवस्था
दक्षिणी दिल्ली में लोधी रोड के आसपास कई बिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें अमृता शेरगिल मार्ग, मैक्स मुलर मार्ग और महर्षि रमन मार्ग के साथ इसके चौराहे शामिल हैं। मथुरा रोड से भारत मंडपम की ओर आने वाले यातायात को लोधी और ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे मोड़ा जाएगा। यातायात को लोधी रोड, नीला गुंबद और अन्य कनेक्टिंग सड़कों की ओर भेजा जाएगा। ओबेरॉय होटल और गोल्फ लिंक के लिए जाने वाले वाहनों को निर्धारित बिंदु पर अनुमति मिलेगी।
रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के लिए मार्ग
एडवाइजरी में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं। यातायात पुलिस ने हवाई अड्डे की यात्रा के लिए मेट्रो का उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह दी है। मेट्रो सभी स्टेशनों पर पूरी तरह चालू रहेगी। अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही के दौरान बस मार्ग मोड़े जा सकते हैं। टैक्सी और ऑटो रिक्शा को निर्धारित स्थानों को छोड़कर सड़क किनारे पार्किंग से बचना होगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपयोग करने की अपील
आपातकालीन और चिकित्सा वाहनों को पूरे दिल्ली में प्राथमिकता और बाधा रहित मार्ग मिलेगा। आवश्यक सेवाओं और उपयोगिता संचालन को निर्बाध पहुंच प्राप्त होगी। यातायात पुलिस ने यात्रियों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी की ओर जाते समय अतिरिक्त यात्रा समय देने की सलाह दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने और निर्धारित मार्ग परिवर्तन मार्गों का पालन करने की अपील की है। गैर-गंतव्य वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। नियंत्रित सड़कों के 200 मीटर के भीतर सड़क किनारे पार्किंग प्रतिबंधित की गई है। जनता से आधिकारिक दिल्ली यातायात पुलिस माध्यमों से अपडेट रहने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है।