सार
गूगल, फेसबुक और याहू जैसे इंटरनेट कंपनियों को ब्लू व्हेल के लिंक को हटाने का निर्देश की मांग
बच्चों की मौत यानि आत्मघाती खेल ब्लू व्हेल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
गूगल, फेसबुक और याहू जैसे इंटरनेट कंपनियों को ब्लू व्हेल के लिंक को हटाने का निर्देश की मांग
दुनिया भर में कई बच्चों की मौत यानि आत्मघाती खेल ब्लू व्हेल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। दायर जनहित याचिका में गूगल, फेसबुक और याहू जैसे इंटरनेट कंपनियों को ब्लू व्हेल के लिंक को हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी.हरि शंकर की खंडपीठ के समक्ष दायर इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। भारत और विदेशों में बच्चों की मौत का हवाला देते हुए अधिवक्ता गुरुमीत सिंह ने यह याचिका दायर की है।
उन्होंने याचिका में मांग की है कि इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को तत्काल ब्लू व्हेल चैलेंज से संबंधित किसी भी सामग्री को अपलोड करने से रोका जाए। इतना ही नहीं उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर कम से कम पांच सदस्यीय वाली विशेष टीम का गठन करे जो यह देखे के अदालत के आदेश पर अमल हो रहा है या नहीं।