भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनाव चिह्न को जब्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में तर्क रखा गया है कि कमल भगवान की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
ऐसे में कमल का चुनाव के दौरान उपयोग गैरकानूनी है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याची अधिवक्ता द्वारा हिंदी में जिरह करने पर अदालत ने याचिका किसी अन्य खंडपीठ के पास सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दी।
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी दक्षिण भारत से हैं और वे हिंदी समझने में असमर्थ हैं। ऐसे में उन्होंने सुनवाई करने में असमर्थता जता दी।