-न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को 7 मई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने व्यवसायी समीर मोदी पर हमले के मामले में बीना मोदी और वरिष्ठ अधिवक्ता ललित भसीन को समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनीजा बिश्नोई ने पुलिस की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 7 मई को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बीना मोदी और ललित भसीन को पुलिस ने आरोपपत्र के कॉलम संख्या 12 में रखा है। प्रथम दृष्टया उनके कथित अपराध में शामिल होने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं। यह मामला साल 2024 में सरिता विहार थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। शिकायत में समीर मोदी ने आरोप लगाया था कि 30 मई 2024 को जसोला स्थित जीपीआई कार्यालय में निदेशक मंडल की बैठक में शामिल होने के दौरान बीना मोदी के निजी सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने उन्हें रोक दिया। आरोप है कि सुरेंद्र प्रसाद ने उन्हें धक्का देकर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में फ्रैक्चर कर दिया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। दिल्ली पुलिस ने 1 मार्च 2025 को आरोपपत्र दायर किया, जिसमें सुरेंद्र प्रसाद को आरोपी बनाया गया, जबकि बीना मोदी और ललित भसीन को कॉलम संख्या 12 में रखा गया, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले थे। इसके बाद समीर मोदी ने 29 अप्रैल 2025 को विरोध याचिका दायर कर कोर्ट से बीना मोदी और ललित भसीन के खिलाफ भी संज्ञान लेने का अनुरोध किया। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी स्वयं अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी नहीं हो सकता और केवल एक आरोपी के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों को दोषमुक्त नहीं ठहरा सकता।