अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में लगातार तीन तारीखों पर गैरहाजिर रहने पर जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही डीसीपी को जांच अधिकारी और थानाध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन मित्तल उस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अमन विहार पुलिस स्टेशन के एसआई संदीप की गैरमौजूदगी के कारण याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई में देरी हो रही थी। एक जुलाई को पारित आदेश में अदालत ने आईओ के विरुद्ध 10,000 रुपये की राशि का जमानती वारंट जारी कर दिया। न्यायाधीश ने आईओ की लगातार गैरहाजिरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।