अमेरिका से भागे आरोपी को अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया। इस पर अमेरिका से नशीली दवाओं की खेप मैक्सिको भेजने का आरोप है। पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया था।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम अजय गर्ग ने शुक्रवार को सैयद ख्वाजा मोइन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि रिकार्ड व ईमेल पर उसके व अन्य साजिशकर्ताओं के बीच बातचीत से उसकी गलत मंशा जाहिर होती है।
अदालत ने कहा कि मामले की छानबीन अभी शुरुआती दौर में है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता।
विदेश मंत्रालय के अधिवक्ता नवीन कुमार माटा ने कहा कि मोइन के प्रत्यर्पण के लिए यूएसए ने आग्रह किया है। वहां उस पर मुकदमा चलाया जाना है। उसने अगस्त सितंबर 2008 में नशीली दवाओं की खेप मैक्सिको भेजने की कोशिश की थी।