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दिल्ली CS मारपीट मामला: केजरीवाल की अर्जी खारिज, नहीं मिलेगी पूछताछ की सीडी और बयान की कॉपी

Thu, 31 May 2018 09:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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kejriwal
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अदालत ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मारपीट मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी है। केजरीवाल ने इस मामले में उनसे हुई पूछताछ की वीडियो सीडी और बयान की कॉपी दिलाने की मांग की थी। 
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इस फैसले को केजरीवाल बृहस्पतिवार को सत्र अदालत में चुनौती दे सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में 18 मई मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर करीब 3 घंटे तक 100 से ज्यादा सवाल पूछे थे।

पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने केजरीवाल की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि गवाह से हुई पूछताछ की सीडी और बयान की कॉपी देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अभी तक यह साफ नहीं है कि पुलिस केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाएगी या केवल गवाह के तौर पर मामले में रखेगी।
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अभी तक केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी है।

cm arvind kejriwal
अदालत ने कहा कि केवल आरोपी को उसके और गवाहों के बयान की कॉपी लेने का अधिकारी है। यह पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने और आरोपी को समन जारी होने के बाद ही हो सकता है।

मुख्यमंत्री की ओर से अर्जी पर जिरह करते हुए अधिवक्ता बीएस जून ने कहा कि किसी भी मामले में गवाह एक जरूरी पक्ष होता है। पुलिस ने केजरीवाल से गवाह के तौर पर पूछताछ की थी। 

उन्हें आशंका है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की सीडी से छेड़छाड़ कर सकती है व उनके लिखित बयान को भी बदल सकती है। इसलिए पूछताछ की सीडी और बयान की कॉपी दिलवाई जाए। वहीं अभियोजन पक्ष व जांच अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने कहा अभी तक केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी है।
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