भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने फिल्म 'दूसरा' के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म ने बिना सहमति उनकी छवि का दुरुपयोग किया और व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने गांगुली से फिल्म में आपत्तिजनक सामग्री बताने को कहा है। अदालत ने उनकी 'दादा' बायोपिक का ब्योरा भी मांगा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से फिल्म "दूसरा" में उनकी व्यक्तित्व अधिकारों का कथित रूप से उल्लंघन करने वाली विशिष्ट सामग्री की पहचान करने को कहा है। न्यायमूर्ति तेजस करिया ने बृहस्पतिवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ गांगुली के मुकदमे की सुनवाई 2 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है।
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अदालत ने प्रतिवादियों को फिल्म की पेन ड्राइव जमा करने का निर्देश दिया। यह फिल्म एक मध्यमवर्गीय राजस्थानी लड़की की काल्पनिक कहानी बताई गई है, जो क्रिकेटर से जुड़े कुछ खेल आयोजनों से प्रेरित है। गांगुली के अलावा, लव फिल्म्स एलएलपी भी इस मामले में वादी है।
लव फिल्म्स एलएलपी पूर्व क्रिकेट कप्तान पर एक बायोपिक "दादा" बना रही है। उसने "दूसरा" द्वारा अपने "अनुबंध संबंधी अधिकारों" के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अदालत ने वादियों से अपनी आगामी फिल्म "दादा" की पांडुलिपि एक सीलबंद लिफाफे में जमा करने को कहा। साथ ही यह भी बताने को कहा कि प्रतिवादी की फिल्म अनुबंध संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कैसे कर रही है। वादियों के वकील ने "दूसरा" की रिलीज के बाद भी अंतरिम निषेधाज्ञा राहत की मांग की। उन्होंने बताया कि फिल्म अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है।
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सौरव गांगुली के वकील ने क्या कहा
वादियों के वकील ने कहा कि फिल्म सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। उनकी छवि का बिना सहमति के गलत उपयोग किया गया है। वकील ने बताया कि मध्यांतर के बाद का हिस्सा 2002 के नेटवेस्ट मैच के बारे में है। प्रतिवादियों के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने खेल आयोजन के क्लिप के कॉपीराइट धारकों से अनुमति ली थी।
कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया था इनकार
प्रतिवादियों ने स्पष्ट किया कि गांगुली उनकी फिल्म में केवल "प्रेरणा का स्रोत" थे। अदालत ने 23 अक्तूबर को "दूसरा" के निर्माताओं से गांगुली की याचिका पर जवाब देने को कहा था। अदालत ने उनसे फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को भी कहा था। इससे पहले, 22 अक्तूबर को उच्च न्यायालय ने गांगुली की याचिका पर फिल्म "दूसरा" की थिएटर रिलीज पर रोक लगाने से इनकार दिया था।