अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान 13 जनवरी को गिरफ्तार की गई पूर्व निगम पार्षद व वकील इशरत जहां की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इशरत जहां को जमानत नहीं दी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में इशरत जहां को खजूरी खास इलाके से प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस का आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान इशरत जहां ने हिंसा भड़काने की कोशिश की और स्थानीय लोगों को भी हिंसक होने के लिए उकसाया।