सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली समूह के एक फाइव स्टार होटल, मॉल, दफ्तर समेत कई संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया। साथ ही समूह व उसके निदेशकों की 86 कारों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें कई लग्जरी कारें भी हैं।
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से जो भी संपत्ति बनाई या खरीदी गई है, उसे बेचा जाएगा। पीठ ने कहा कि समूह के निदेशकों ने जो हलफनामा दिया है, उसमें 2996 करोड़ रुपये दूसरी जगह डायवर्ट करने की बात सामने आई है। हलफनामे के मुताबिक, फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से राजगीर, बक्सर व ग्रेटर नोएडा में होटल, बरेली में मॉल और नोएडा में ऑफिस खरीदे गए हैं।
पीठ ने डीआरटी को ग्रेटर नोएडा के होटल, बरेली के मॉल, नोएडा के चार ऑफिस व राजगीर तथा बक्सर की बायोटेक संपत्तियों को जब्त कर उन्हें बेचने के लिए कहा है। इसके अलावा गया व मुजफ्फरपुर के मॉल, मेरठ के हाईटेक सिटी मूवी हॉल, पूर्णिया स्थित जमीन और भुवनेश्वर स्थित जमीन व इस्पात फैक्टरी को बेचने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।