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Mohammad Zubair: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जुबैर की जमानत याचिका खारिज

Sat, 02 Jul 2022 02:35 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली

सार

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। मोहम्मद जुबैर के मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।
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मोहम्मद जुबैर - फोटो : Social media
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विस्तार
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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर की शनिवार को चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस को जुबैर की 14 दिन की न्यायिका हिरासत मिल गई है। शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। मोहम्मद जुबैर के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। मोहम्मद जुबैर के मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

जुबैर के खिलाफ एफआईआर में जोड़ी तीन नई धाराएं

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन नई धाराएं- आईपीसी की 201 (सबूत नष्ट करने- फोन को फॉर्मेट करने और ट्वीट डिलीट करने), 120-बी (आपराधिक साजिश) और एफसीआरए की 35 जोड़ दी हैं।

सबूतों को नष्ट किया गया- दिल्ली पुलिस

पुलिस ने एफआईआर में विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम 2010 की धारा जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर के मामले में साजिश रची गई और सबूतों को नष्ट किया गया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को विदेशों से डोनेशन मिला है। 


इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें जुबैर ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में पुलिस रिमांड की वैधता को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर नोटिस जारी किया और उत्तरदाता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
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दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया की जांच करने पर पाया गया कि जुबैर की गिरफ्तारी के बाद उसका समर्थन करने वाले ट्विटर हैंडर पाकिस्तान और ज्यादातर यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे मध्य-पूर्वी देशों से थे। एएलटी न्यूज की संस्थापक कंपनी प्रावडा मीडिया को कुल 2,31,933 रुपये मिले थे।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि रेजरपे पेमेंट से मिले जवाब का विश्लेषण करने पर पाया गया कि भारत से बाहर के कई फोन नंबर या आईपी एड्रेस बैंकॉक, मनामा, नॉर्थ-हॉलेंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद, बलदल्यात अद दावा, स्टॉकहोम, आइशी, संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी प्रांत, अबू धाबी, वाशिंगटन डीसी, कंसास, न्यूजर्सी, ओन्टेरियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोवर सैक्सोनी, बर्न, दुबई, यूसिमा और स्कॉटलैंड के थे।

27 जून को किया गया था गिरफ्तार

जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी दिन निचली अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। एक दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। 

करीब चार हजार लोगों ने भेजे 55 लाख रुपये

उधर, जुबैर के बैंक खाते में करीब चार हजार से ज्यादा लोगों ने 55 लाख रुपये भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की जो बैंक खाते की डिटेल निकलवाई है उससे ये खुलासा हुआ है। बैंक खाते में करीब चार हजार से ज्यादा एंट्री हैं। लोगों ने एक हजार से लेकर कई हजार रुपये भेजे हैं। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि पैसे भेजने वाले लोग कौन हैं और कहां-कहां से पैसा भेजा गया है। स्पेशल सेल की आईएफएसओ के पुलिस अधिकारियों के अनुसार मोहम्मद जुबैर के बैंक खाते में पैसे यूपीआई, ई-वॉलेट, कार्ड व इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भेजे गए हैं।

आईएफएसओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक ने ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर एक पेज बना रखा है। इस पेज पर लोगों से डोनेशन की मांग की है। वेबसाइट पर ये भी लिखा हुआ है कि जो डोनेशन देगा उस राशि पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दिल्ली पुलिस उन बैंक खातों की जांच कर रही है कि जिनसे उनके बैंक खाते में पैसा आया है।

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