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गुजारा भत्ता पर अदालत का फैसला: कहा- कंपनी के ब्रांड एंबेसडर विराट कोहली हैं, निदेशक की कोई आय न हो ये संभव नहीं

Mon, 10 Jan 2022 06:48 PM IST
प्रशांत कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अदालत ने कहा कि पति अपनी आय पिछा रहा है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो शादी करके परिवार का समर्थन करने में सक्षम है। अचानक उसकी आय के सभी स्रोत खत्म हो गए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अदालत ने निचली अदालत के पत्नी को 30 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के निर्णय को चुनौती देने वाली पति की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पति के बेरोजगार होने के तर्क को खारिज करते हुए कहा जिस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर विराट कोहली हैं और वह टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट कप्तान हैं। ऐसे में यह असंभव लगता है कि एक कंपनी जो बड़े नुकसान में चल रही है अपने उत्पाद के विज्ञापन के लिए इस तरह के एक सेलिब्रिटी के खर्च को वहन करने की स्थिति में है।

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अदालत के समक्ष पति ने यह दावा करते हुए चुनौती दी थी कि उसकी कोई आय नहीं है। वह दान पर जीवित है। उसकी पत्नी इस आधार पर भरण-पोषण की हकदार नहीं है। इसके अलावा वह एक शिक्षित महिला है और अपने स्वयं के व्यवसाय से काफी कमाई करती है।

 

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पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया

उक्त व्यक्ति की पत्नी ने उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। उसने कहा कि वह अलग रह रही है और उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने उसके पति की आय एक लाख रुपये प्रति माह होने मानते हुए उसे पत्नी को 30 हजार रुपये मासिक रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
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