हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे अजय चौटाला को पीजी डिप्लोमा की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पैरोल दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के तुरंत बाद वे जेल में समर्पण करें।
अजय चौटाला ने उपराज्यपाल द्वारा उनके पैरोल आवेदन को खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आशुतोष ने अजय चौटाला के अधिवक्ता के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि परीक्षाओं के लिए पैरोल जरूरी है।
अदालत ने अजय चौटाला को सिरसा में 2 से 8 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं के बाद 9 जुलाई को जेल में समर्पण करने का निर्देश दिया है। इसके बाद की परीक्षाओं के लिए 11 और 12 जुलाई को पैरोल प्रदान करते हुए 13 जुलाई को तिहाड़ जेल अधीक्षक के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया है।
इससे पूर्व अदालत ने अजय चौटाला को भांजी के विवाह में शामिल होने के लिए 28 जून को पुलिस हिरासत में इजाजत प्रदान की थी, वहीं सिरसा में एक जुलाई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए पुलिस हिरासत में इजाजत प्रदान की थी। अजय चौटाला ने अधिवक्ता अमित साहनी के जरिये याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में इनेलो नेता अजय चौटाला के अलावा उनके पिता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।