ब्रांडेड कंपनियों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अब सामानों पर लगने वाले टैक्स की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद बिलों में हर उत्पाद के टैक्स का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।
ब्रांडेड कंपनियों ने बिलों में सामानों का अलग अलग कोड देकर उस पर लगने वाले टैक्स का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। साथ ही हर बिल पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो गया है।
बता देें कि अभी तक लोगों को बड़े बड़े शोरूम और ब्रांडेड कंपनियों से खरीदारी करने पर बिल तो दिया जाता था, लेकिन उस पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स की कोई जानकारी नहीं होती थी।