दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोग्य सेतु एप पर ई-फार्मेसी का विज्ञापन करने के विरोध में दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने इस संबंध में साउथ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोग्य सेतु एप लोगों को कोरोना संक्रमण के अपडेट और स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन यह अब ई-फार्मेसी कंपनियों के लिए मार्केटिंग टूल बन गई है, जिस पर ई-फार्मेसी कंपनियों की वेबसाइट के लिंक देकर उनका प्रचार किया जा रहा है।
एप पर ई-फार्मेसी साइट्स के प्रचार को अत्यधिक अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया है। याचिका में मांग की गई है कि आरोग्य सेतु एप से ऐसे सभी लिंक को हटाया जाए जो कंपनियों का प्रचार कर रहे हैं। पीठ ने इस याचिका पर अगली सुनवाई 9 जून के लिए तय की है।