दिल्ली हाईकोर्ट ने सफदरजंग अस्पताल को एसिड अटैक से पीड़ित 21 वर्षीय युवती की सर्जरी की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। युवती के परिचित से विवाह करने से मना करने पर उसपर पिछले वर्ष अगस्त माह में एसिड डाल दिया गया था।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि युवती को उचित इलाज मिले यह पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने युवती की याचिका पर यह निर्देश दिया।
पढ़ें-बॉस ने बर्बाद की युवती की जिंदगी
इससे पूर्व दिल्ली सरकार की अधिवक्ता जुबेदा बेगम ने अदालत को बताया कि प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उपलब्ध है।
युवती ने याचिका में कहा कि उसे इलाज के लिए बतौर मुआवजा पांच लाख रुपये प्रदान किए गए थे लेकिन यह राशि प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी नहीं है। उसने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी किसी बड़े अस्पताल में ही संभव है, लेकिन अस्पताल ने इलाज से मना कर दिया है।
पूर्वी दिल्ली निवासी युवती ने कहा कि घटना के समय वह कार्यालय से घर लौट ही थी उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवको ने अचानक उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। इससे चेहरे के अलावा शरीर का काफी हिस्सा प्रभावित हो गया। उसने कहा कि 32 वर्षीय रिश्तेदार उससे विवाह करना चाहता था व उसके मना करने पर उसने इन आरोपियों के जरिए उस पर एसिड डलवाया था।