फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Delhi : पीएमओ का जाली पत्र लिखने के आरोपी को जमानत, यह बना बेल का आधार

Fri, 11 Jul 2025 07:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली

सार

यह पत्र प्रधानमंत्री के एक विशेष अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखा गया था। हालांकि, जांच में पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है। 
विज्ञापन
सांकतिक तस्वीर - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीएमओ का जाली पत्र लिखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी है। यह पत्र प्रधानमंत्री के एक विशेष अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखा गया था। हालांकि, जांच में पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है। 

विज्ञापन


आरोप लगाया गया कि इस पत्र के माध्यम से अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भेजा गया, ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के खिलाफ जांच गठित कर सकें। 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दीपक कुमार ने एसवी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी। सीबीआई की तरफ से दायर आरोप पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने आरोपी को तलब किया था। 
विज्ञापन


जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और उसे गिरफ्तार किए बिना ही मौजूदा आरोपपत्र दायर कर दिया गया है। 

अदालत ने कहा कि इसके अलावा, वह पहली बार जारी किए गए समन पर ही इस अदालत में पेश हुए थे। इसी को देखते हुए इस समय उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। 

24 अप्रैल, 2025 को अदालत ने उसके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। उसे अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया था। जांच के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। 
विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें