संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जेल वैन पर फायरिंग कर कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के मामले में आरोपी नरेश उर्फ सेठी को अदालत ने छह साल बाद नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने मामले में हो रही देरी और सह-आरोपियों के साथ समानता को आधार बनाते हुए आरोपी को राहत दी हैं।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी 3 फरवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में दर्ज कुल 31 अभियोजन गवाहों में से अब तक केवल 11 की ही गवाही दर्ज हो सकी है। ऐसे में मुकदमे के निपटारे में अभी लंबा समय लग सकता है। घटना 1 फरवरी 2020 की है, जब गुरुग्राम पुलिस जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को फरीदाबाद अदालत में पेशी के लिए लाई थी। पेशी के बाद वापस लौटते समय गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान प्रतिमा के पास हथियारों से लैस बदमाशों ने जेल वैन पर अंधाधुंध फायरिंग कर जठेड़ी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर भाग गए थे।
घटना के बाद पुलिस ने सिकरौना चौक पर नाकाबंदी की, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बैरिकेड को टक्कर मार दी। पुलिस ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो सवार नरेश उर्फ सेठी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इसी मामले में शामिल सह-आरोपी धन सिंह उर्फ काजू, कपिल उर्फ निन्नी और खुद संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने दलीलों को स्वीकार करते हुए नरेश को दो लाख रुपये के जमानती बांड जमा कराने पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही शर्त लगाई कि आरोपी या उसका परिवार गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और बिना अदालत की पूर्व अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएगा।