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Delhi NCR News: रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी को जमानत

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- मामला 30 अगस्त को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा है
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- शिकायतकर्ता प्रदीप बौद्ध ने आरोप लगाया था कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल सुपरवाइजर अंकित बठला हर पार्सल पर 10 रुपये की रिश्वत मांगता था

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी विनीत कुमार उर्फ बिट्टू को 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानती पर नियमित जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष की जांच में उसकी जेल में निरंतर कैद से कोई उपयोगी मदद नहीं मिलेगी। मामला 30 अगस्त को दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता प्रदीप बौद्ध ने आरोप लगाया था कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कमर्शियल सुपरवाइजर अंकित बठला हर पार्सल पर 10 रुपये की रिश्वत मांगता था। 30 अगस्त को सीबीआई ने ट्रैप बिछाया और बठला के कहने पर रिश्वत की रकम 8500 रुपये लेते हुए आरोपी विनीत कुमार को पकड़ लिया गया। सीबीआई ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने लोकसेवक के लिए रिश्वत ली और अगर रिहा हुआ तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि सभी दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस पहले ही जब्त हो चुके हैं, आरोपी का पासपोर्ट नहीं है, वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है और अब तक जांच में सहयोग करता रहा है।
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