-30 मई को अदालत ने किया था भगोड़ा घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। मध्य जिले के स्पेशल स्टाफ ने तुर्कमान गेट इलाके में दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा मामले में एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान साजिद इकबाल (58) के रूप में हुई है। अदालत ने इसे भगोड़ा करार कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहा था।
मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि साजिद चांदनी महल इलाके में मौजूद है। पुलिस टीम ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि अदालत ने 30 मई को साजिद इकबाल को भगोड़ा घोषित किया था। इसी साल जनवरी में रामलीला मैदान के नजदीक मौजूद दरगाह फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हिंसा भड़की थी। इस बीच बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर मस्जिद तोड़े जाने के वीडियो चला दिए थे। इसके बाद हिंसा भड़की थी।