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आरुषि हत्याकांडः हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को नहीं दी बेल

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आरुषि हत्याकांड में जेल में बंद राजेश और नूपुर तलवार की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राकेश तिवारी और अनिल कुमार अग्रवाल के बेंच ने तलवार दंपति की जमानत याचिका को ठुकरा दिया।
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राजेश और नुपूर तलवार को 26 नवंबर 2013 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। जिसके बाद से दोनों गाजियाबाद स्थित डासना जेल में बंद हैं।
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28 मई को अपील पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

इस फैसले को चुनौती देते हुए तलवार दंपति ने जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया, जिसे अब तक सुनवाई की तारीख नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई जिसे कोर्ट ने सोमवार को ठुकरा दिया।

सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को दलवार दंपति ने जो चुनौती दी थी उस पर हाईकोर्ट 28 मई को सुनवाई करेगा।

राजेश और नूपुर तलवार पर अपनी बेटी आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या का आरोप है। दोनों की हत्या राजेश तलवार के नोएडा स्थि‌त घर में मई 2008 में हुई थी।
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