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AAP 'पूर्व' विधायक मामला: दिल्ली HC ने लाभ के पद पर सुरक्षित रखा अपना फैसला

Wed, 28 Feb 2018 04:53 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
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delhi high court
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हाल ही में भड़के आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्यता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दलीलों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले हफ्ते फैसला आने की संभावना है।

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  आप के 20 विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये विधायक लाभ के पद पर रहे हैं। इन्होंने लाभ लिया या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है।

यह प्रतिक्रिया कोर्ट ने विधायकों की उस दलील पर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया लेकिन उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया। इसलिए यह लाभ का पद नहीं है। 
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लाभ के पद पर थे AAP विधायक, लाभ लिया या नहीं महत्वपूर्ण नहीं

जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस चंद्रशेखर के समक्ष विधायकों के वकील मोहन परासरन ने कहा था कि जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था, उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। इसके अलावा इन विधायकों को कोई लाभ नहीं दिया गया।

इस बाबत चुनाव आयोग को 9 मई 2016 को जानकारी दी गई थी, लेकिन उस जवाब की व्याख्या सही तरीके से नहीं की गई। विधायकों की ओर से कहा गया कि संसदीय सचिव केवल एक पद था और उन्हें किसी तरह का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया था। विधायकों ने न कभी सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया और न किसी तरह का शुल्क लिया। 
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