दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व कानून मंत्री एवं आप विधायक सोमनाथ भारती अपनी पत्नी लिपिका मित्रा से मारपीट व उसे प्रताड़ित करते थे। उनके खिलाफ हत्या का प्रयास जैसे मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं सोमनाथ भारती के खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है। लिपिका ने सोमनाथ भारती की जमानत खारिज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की हुई है।
न्यायमूर्ति आई एस मेहता के समक्ष पुलिस ने इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि एम्स चिकित्सा बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लिपिका के शरीर पर कुत्ते के काटने के निशान के अलावा चोटों के भी निशान पाए गए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि लिपिका के गर्भवती होने के दौरान वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी।
पुलिस ने लिपिका की शिकायत के बाद 29 सितंबर 2015 को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने सोमनाथ भारती को 7 अक्टूबर 2015 को जमानत दे दी थी।
लिपिका ने जमानत प्रदान करने संबंधी फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए तर्क रखा था कि संबधित जज ने बिना तथ्यों की गंभीरता को देखे जमानत प्रदान की है। घरेलू हिंसा के इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी।
पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले में संबंधित अदालत में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और उस पर 20 मई को सुनवाई तय है। न्यायमूर्ति ने सभी तथ्य देखने के बाद सुनवाई 24 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी।