चुनाव प्रचार के दौरान दंगा करने, अनधिकृत प्रवेश और मारपीट के मामले में सदर बाजार से आम आदमी पार्टी विधायक सोमदत्त के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए हैं। मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के लिए प्रचार के समय का है।
रोहिणी जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी रूबी नीरज कुमार ने आरोप तय करते हुए कहा कि सोमदत्त पर दंगा करने, बंधक बनाने, अनधिकृत प्रवेश और मारपीट की धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
आप विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए मुकदमा लड़ने का फैसला किया है। अदालत ने शिकायतकर्ता को समन जारी करते हुए 27 जुलाई को अभियोजन की गवाही शुरू करवाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सोमदत्त पर दंगा करने, बंधक बनाने, चोट पहुंचाने व भीड़ जमा करने की धाराओं में आरोप तय किए हैं। इस मामले में सोमदत्त को कोर्ट से जमानत मिली हुई है।