दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 से पहले हलफनामे में झूठी जानकारी देने के मामले में सदर बाजार से आप विधायक सोमदत्त को अदालत ने बतौर आरोपी समन जारी किया था। सोमदत्त के खिलाफ सदर बाजार से भाजपा उम्मीदवार रहे प्रवीण जैन ने शिकायत दायर की थी।
तीस हजारी स्थित महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने अपने निर्देश में कहा आप विधायक के माता-पिता उस पर निर्भर थे लेकिन उसने यह जानकारी छिपाई। विधायक ने चुनाव अधिकारी को दिए हलफनामे में उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी नहीं दिया।
अदालत ने सोमदत्त को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि सोमदत्त के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला नहीं बनता। मामले में शिकायतकर्ता जैन का आरोप था कि सोमदत्त ने 2013 व 2015 के चुनाव से पहले से चुनाव आयोग को झूठा हलफनामा देकर कहा कि उसके माता पिता उस पर निर्भर नहीं हैं।
शिकायकर्ता का आरोप था कि सोमदत्त ने दिल्ली सरकार की कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण योजना का लाभ लिया और उसके कार्ड में माता-पिता को उस पर निर्भर बताया था। सोमदत्त ने जान-बूझकर यह जानकारी छिपाई और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया।