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आप विधायक मनोज कुमार चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के दोषी, कोर्ट 25 जून को सुनेगी दलीलें

Tue, 11 Jun 2019 08:08 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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आप विधायक मनोज कुमार - फोटो : सोशल मीडिया
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कोर्ट ने कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था।
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राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने, चुनाव केंद्र में माहौल खराब करने की धाराओं में 4 जून को दोषी करार दिया था। 

अदालत मनोज कुमार की सजा पर 25 जून को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी। इस मामले में दोषी साबित होने पर मनोज कुमार को तीन माह की कैद या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। 
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पेश मामला 2013 के चुनाव के दौरान मनोज कुमार की अगुवाई में 50 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं के एमसीडी स्कूल के गेट पर हंगामा करने और मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ा है।
 
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 इससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन लोगों ने स्कूल का मेन गेट भी बंद कर दिया था, जिससे पुलिसकर्मी व चुनाव में लगा स्टाफ भी अंदर बंद हो गया।

पुलिस के मुताबिक  मतदान समाप्त होने के बाद आरोपी मतपेटियों को बाहर नहीं लेकर जाने देने की बात कहते हुए गेट बंद कराकर उसके सामने बैठ गया। इसके बाद मतपेटियों को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया था। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनोज कुमार ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया था।
 
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