कोर्ट ने कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी करार दिया है। मामला वर्ष 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया था।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने, चुनाव केंद्र में माहौल खराब करने की धाराओं में 4 जून को दोषी करार दिया था।
अदालत मनोज कुमार की सजा पर 25 जून को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी। इस मामले में दोषी साबित होने पर मनोज कुमार को तीन माह की कैद या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है।
पेश मामला 2013 के चुनाव के दौरान मनोज कुमार की अगुवाई में 50 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं के एमसीडी स्कूल के गेट पर हंगामा करने और मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने से जुड़ा है।