हाईकोर्ट ने तिलक नगर विधानसभा से ‘आप’ विधायक जरनैल सिंह की गिरफ्तारी पर 9 जुलाई तक रोक बढ़ा दी है। अदालत ने एक बार फिर पुलिस के उस तर्क को खारिज कर दिया कि विधायक प्रभावशाली हैं और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है।
जरनैल सिंह पर नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता से मारपीट करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने विधायक के खिलाफ सरकारी दस्तावेज को नष्ट करने की धारा भी जोड़ दी है।
न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता के समक्ष अतिरिक्त सालिसिटर जनरल संजय जैन ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद विधायक जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उन्होंने अभी तक तोड़फोड़ संबंधी दस्तावेज वापस नहीं किए हैं।
इतना ही नहीं शिकायतकर्ता जेई द्वारा पुलिस को जांच में सहयोग न करने के मुद्दे पर भी आरोप जरनैल सिंह पर जड़ दिया। उन्होंने कहा कि जरनैल सिंह विधायक है और उसी के दबाव में शिकायतकर्ता एमएलसी के लिए अस्पताल नहीं जा रहा।