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FIR रद्द कराने कोर्ट पहुंचे ‘आप’ के नेता

Wed, 18 Dec 2013 12:23 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
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किराड़ी विधानसभा से ‘आप’ पार्टी के प्रत्याशी रहे राजन प्रकाश और दो अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके विरुद्ध अमन विहार थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया है।
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याचिका में उन्होंने पुलिस पर ‘आप’ कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने तथा फर्जी मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त तथा अमन विहार थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने दोनों पक्षों को 17 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह याचिका राजन प्रकाश के अलावा आर्मी के पूर्व कैप्टन वरुण श्रीवास्तव और प्रदीप ने दायर की है।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि पुलिस ने 4 दिसंबर को ‘आप’ के कार्यकर्ता श्रीवास्तव को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसी दिन राजन प्रकाश और प्रदीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।

उन्होंने कहा पुलिस का रवैया शुरू से ही ‘आप’ के खिलाफ रहा है। दिसंबर माह में दामिनी गैंगरेप विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदीप को हत्या के फर्जी मामले में फंसा दिया। बाद में पुलिस ने माना गलती हुई है। इसके बाद ‘आप’ की कार्यकर्ता बीनू रावत को एसीपी ने थप्पड़ मार दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान लेने पर एसीपी को निलंबित किया गया। इसके बाद 19 जून को नितिन तथा तीन अन्य नाबालिग लड़कियों को इस कारण गिरफ्तार कर लिया कि वे एक महिला से हुए रेप के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।
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