मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह को बेल सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दी है। जमानत को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एक आदमी है दिनेश अरोड़ा। उसके एक दो बार नहीं दस बार अलग-अलग बयान दर्ज किए गए। सभी बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया।
आपने (ईडी) उसे अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसे दोबारा अरेस्ट किया। फिर आप उसका 11वां बयान लेते हैं, जिसमें वह संजय सिंह के विरोध में गोलमोल बयान दे देते हैं। अब यह कौन तय करेगा कि पहले दिए गए 10 बयान गलत थे और 11वां बयान सही है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है? पैसे की रिकवरी कहां है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ है तो आप बताइए। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि अदालत ने कहा है कि जो आपके (ईडी) गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं हैं। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा है, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा है।