पूर्व कानून मंत्री व आप विधायक सोमनाथ भारती व उनकी पत्नी लिपिका मित्रा के बीच चले रहे वैवाहिक विवाद आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया है। इसलिए इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। यह जानकारी बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को दी गई।
जस्टिस आरके गॉबा के समक्ष भारती के वकील ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा कुछ समय इंतजार कीजिये जब तक याची की पत्नी व उनके बच्चे साथ में उनके घर में आराम से रहने लगें।
मामले की अगली सुनवाई सात मार्च 2019 के को मुकर्रर की गई है। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि उनके मुव्वकिल भारती व उनकी पत्नी ने मध्यस्थता में हिस्सा लिया था जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई। वह दोनों शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना चाहते हैं।
कोर्ट ने लिपिका मित्रा व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारती ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन गर्भपात, मारपीट व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर खारिज करने की मांग की है।