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विज्ञापन राशि 97 करोड़ वसूलने संबंधी एलजी के निर्णय को आप ने दी चुनौती

Fri, 05 May 2017 10:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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- फोटो : अमर उजाला
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आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के उस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पार्टी से विज्ञापन पर किए खर्च की गई 97 करोड़ रुपये की राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है।
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आरोप है कि सरकार ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल व पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए विज्ञापन पर यह राशि खर्च की है। याचिका में आप पार्टी ने 30 मार्च को दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार विभाग (डीआईपी) द्वारा एलजी अनिल बैजल की ओर से राशि की वसूली के लिए दिए गए आदेश पर उन्हें जारी नोटिस को रद करने की मांग की है। 

उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एक महीने में आम आदमी पार्टी से राशि वसूलने का आदेश दिया था। याचिका में पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति की उस रिपोर्ट को भी खारिज करने की मां है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को प्रोजक्ट करने के लिए सरकारी धन पर विज्ञापन देने का जिम्मेदार ठहराया है।
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कमेटी ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने सरकारी विज्ञापनों की जांच करने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बी.बी.टंडन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

कमेटी ने यह निर्णय पिछले वर्ष 16 सितंबर को कांग्रेस के नेता अजय माकन की शिकायत पर दिया था। माकन ने दिल्ली सरकार पर विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन खर्च करने का आरोप लगाया था। कमेटी ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन मुद्दे पर 13 मई 2015 को दिए आदेश का उल्लंघन करने पर आप को उक्त राशि अपने फंड से अदा करनी चाहिए।
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