आयकर विभाग की वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया पर भी जाकर लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको %लिंक आधार% ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम डालना होगा। ये जानकारियां भरने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संजीव यादव ने कहा कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए लोगों से बार-बार अपील की जा रही है। लोगों के पास एक दिन बाकी है। लोग अपने पैन कार्ड को विभाग में आकर आधार लिंक करवा सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर आधार लिंक कर सकते हैं।