नई दिल्ली। 2021 में गीता गोयल एक सड़क हादसे में घायल हो गई थीं। हादसे के कारण वह 80 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हो गई थी। पेशे से एलआईसी एजेंट पीड़िता ने ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए गुहार लगाई। अब ट्रिब्यूनल ने सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए 75 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पीठासीन अधिकारी सचिन गुप्ता पीड़िता की दावा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। पीड़िता ने बताया कि 10 जून, 2021 को नांगलोई में एक तेज रफ्तार वाहन द्वारा उनकी स्कूटी से टक्कर मारने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि जांच से पता चला है कि वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के कारण याचिकाकर्ता के बाएं ऊपरी अंग और निचले अंग में गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही 80 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता भी आई है। अधिकरण ने कहा कि दिव्यांगता के कारण, गोयल जीवन की सामान्य सुविधाओं का आनंद लेने में असमर्थ थीं। इसके बाद अदालत ने विभिन्न मदों में 75.30 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया। ब्यूरो