गुरुग्राम में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरनाम सिंह ठाकुर की अदालत ने मोबाइल छीनने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है।दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 27 जुलाई 2017 को दिल्ली निवासी राजू ने रेलवे पुलिस को शिकायत दी थी कि वह दिल्ली से पोरबंदर एक्सप्रेस में सवार होकर जयपुर जा रहा था। जब ट्रेन पटौदी रेलवे स्टेशन पर रुकी तो वह ट्रेन की गैलरी में खड़ा होकर मोबाइल पर बात कर रहा था।
उसी दौरान एक व्यक्ति आया और उसका मोबाइल झपटकर फरार हो गया। उसने शोर मचाया तो रेलवे प्लेटफार्म पर मौजूद रेलवे पुलिसकर्मियों ने उसे काबू कर लिया, जिसकी पहचान दिल्ली निवासी नितेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामला अदालत में चला। पुलिस ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई है।