राजधानी में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बार-बार फटकार खाने के बाद आखिर केंद्र सरकार ने पुलिसकर्मियों को भर्ती करने का निर्णय ले लिया। केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि 16 हजार पुलिकर्मियों की अपेक्षा फिलहाल 4227 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी और इनको आपराधिक मामलों की जांच में ही लगाया जाएगा।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष पेश केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों को दो फेस (2016-17 व 2017-18) में भर्ती किया जाएगा।
खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि नए पुलिसकर्मियों को भर्ती के बाद मात्र मुकदमों की जांच के लिए लगाया जाए और इन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।