3700 करोड़ के ऑनलाइन गोरखधंधेे के आरोपी अनुभव मित्तल और एक अन्य आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत ने सुनवाई खारिज कर दी है। वहीं, तीनों आरोपियों का अदालत ने 14 फरवरी तक पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी अनुभव और श्रीधर की जमानत के लिए सोमवार को अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस पर मंगलवार को अदालत ने आरोपी को जेल सेे तलब किया था।
बुधवार को आरोपी को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी महेश दयाल की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी।
अनुभव के समर्थकों के पहुंचने के अंदेशे पर पुलिस नेे सुरक्षा का बंदोबस्त किया था, लेकिन बुधवार को समर्थक नहीं पहुंचे। अनुभव की पैरवी के लिए दिल्ली और मेरठ के कुछ वकील पहुंचे थे।
सूरजपुर कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, सीओ एसटीएफ राजकुमार मिश्रा नेे जानकारी दी है कि अनुभव और उसके दो अन्य साथियों की अदालत ने 9 से 14 फरवरी तक पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया है। अब, तीनों आरोपियों से रिमांड पर गहनता से पूछताछ की जाएगी।