पिछली बार कोर्ट ने इस बिंदू पर नहीं दी थी इजाजत
23 अप्रैल को एनआईए ने राणा की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि उसको अगर अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी गई, तो वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकता है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा के आवेदन पर उसके अधिवक्ता और एनआईए की दलील सुनने के बाद राणा को परिजनों से बात करने की अनुमति नहीं दी थी।
हेडली के संपर्क मे था राणा
एनआईए के अनुसार संभावित चुनौतियों को देखते हुए हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा, जिसमें उसने अपनी संपत्तियों और अन्य चीजों का ब्यौरा दिया था। हेडली ने राणा को पाकिस्तानी नागरिक इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की इस साजिश में संलिप्तता की जानकारी भी दी थी, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।
राणा मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी (जो अमेरिकी नागरिक है) का करीबी सहयोगी है। उसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को उसकी प्रत्यर्पण याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया था।