नई दिल्ली। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2023 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 30 वर्षीय व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा मृतक यासीन खान के परिजनों की दावा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यासीन को 19 मई, 2023 को दोपहिया वाहन चलाते समय बस ने कुचल दिया था। दावेदार के वकील सुमित चौधरी ने अधिकरण को सूचित किया कि खान एक अस्पताल में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर थे। हर महीने 1.43 लाख रुपये से अधिक कमाते थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी, तीन नाबालिग बेटे, उनकी मृत्यु के चार महीने बाद पैदा हुआ एक बेटा और माता-पिता हैं। वकील ने तर्क दिया कि दुर्घटना वाहन की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई। आदेश में न्यायाधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसके अनुसार, मृत्यु के मामले में दावेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। संवाद