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Delhi NCR News: फीस न देने पर डीपीएस द्वारका से निकाले गए 25 छात्र आज से जा सकेंगे स्कूल

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- अदालत ने स्कूल प्रबंधन से कहा, हर साल सर्कस न करें, एक बार आदेश होने पर करें अक्षरश: पालन
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), द्वारका से फीस न चुकाने के कारण निकाले गए 25 छात्रों को मंगलवार से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि अगर अभिभावक 17 अप्रैल तक बकाया फीस का 50 प्रतिशत जमा कर देते हैं तो स्कूल का निकालने का आदेश लागू नहीं होगा।


न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने छात्रों की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। अदालत ने स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर साल यही तमाशा नहीं चलेगा। एक बार आदेश हो जाने के बाद उसे अक्षरशः और भावना के अनुसार पालन करना चाहिए। स्कूल की ओर से यह बिल्कुल उचित नहीं है। अदालत ने स्कूल के चेयरमैन को भी बुलाने की टिप्पणी की और कहा, यह क्या है? हर साल यही सर्कस। स्कूल की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि बकाया फीस न चुकाने पर नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई, लेकिन अदालत ने स्कूल को पिछले आदेशों का पालन करने की हिदायत दी।
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मई 2025 में हाईकोर्ट के एक समन्वय पीठ ने फीस वृद्धि विवाद में 102 अभिभावकों को 2025-26 सत्र की बढ़ी हुई फीस का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से भी सवाल किया कि स्कूल 2015-16 से फीस संरचना को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि आप 7वें वेतन आयोग पर अड़े हुए हैं, जबकि 8वां आने वाला है। स्कूल कैसे चलेगा? अदालत ने स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रबंधन समिति के चेयरमैन और डीओई निदेशक को नोटिस जारी कर अवमानना याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई तय की है।
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