टाइटलर के खिलाफ लगाए आरोपों में गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा करना और दुश्मनी को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित हत्या और अन्य अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
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टाइटलर के खिलाफ लगाए आरोपों में गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना, दंगा करना और दुश्मनी को बढ़ावा देना है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
हाल ही में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुए टाइटलर ने इन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया था। अब उन्होंने दंगों के संबंध में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।