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ग्रेनो प्राधिकरण के 150 करोड़ फंसे, बकाया लिए बिना बिल्डर को दे दी रजिस्ट्री की अनुमति

Sat, 18 Mar 2017 09:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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- फोटो : अमर उजाला
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एक और गड़बड़झाला सामने आया है। प्राधिकरण अफसरों ने आवंटन का पूरा पैसा जमा कराए बगैर ही फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दे दी। इससे प्राधिकरण के करीब 150 करोड़ रुपये फंस गए हैं।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चाई-फाई में एक नामी बिल्डर को 2005 में जमीन आवंटित की गई थी। भुगतान आठ साल के किस्तों में करना तय हुआ। आवंटन को करीब 12 साल हो गए हैं। अब भी बिल्डर पर 150 करोड़ रुपये बकाया है।

इस जमीन पर बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट में करीब 1036 फ्लैट बनाए हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डर को कंपलीशन सर्टि$$फिकेट जारी कर दिया। उस समय यह भी नहीं देखा कि बिल्डर बकाया भुगतान कर चुका है या नहीं। बिल्डर 103 फ्लैटों को छोड़कर बाकी की रजिस्ट्री कर चुका है।
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ये 103 फ्लैट भी बिके हुए हैं। इन फ्लैटों की अधिकांश रकम बिल्डर ले चुका है। रजिस्ट्री के समय पांच से दस फीसदी रकम ही अवशेष होती है जो रजिस्ट्री होते समय खरीदार बिल्डर को चुकाते हैं। प्राधिकरण को अब यह समझ में नहीं आ रहा कि इस बकाया रकम की वसूली कैसे होगी।

अब इसको लेकर प्राधिकरण के अंदरूनी विभागों के बीच पत्राचार हो रहा है। इस मसले पर कोई भी सीनियर अफसर बोलने को तैयार नहीं है। इसमें उन 103 फ्लैट खरीदारों की मुश्किल बढ़ सकती है, जिनके फ्लैट की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। 

1793 फ्लैटों की हो सकेगी रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एबीए कॉर्प की चेरी काउंटी प्रोजेक्ट को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। 130 मीटर रोड पर स्थित इस प्रोजेक्ट के करीब 1793 फ्लैटों की अब रजिस्ट्री हो सकेगी। एबीए कॉर्प के निदेशक अमित मोदी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बकाया राशि जमा कर कंपलीशन सर्टिफिकेट ले लिया गया है। फ्लैट खरीदारों के नाम जल्द ही रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी।  

बिल्डर पर 20 करोड़ का लीज रेंट
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के एक बिल्डर पर 20 करोड़ रुपये का लीज रेंट बकाया है। बिल्डर इसका भुगतान किए बिना ही कंपलीशन सर्टिफिकेट देने के लिए प्राधिकरण पर दबाव डाल रहा है, लेकिन लीज रेंट जमा न होने के कारण प्राधिकरण कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा, जिससे फ्लैट खरीदारों के नाम रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। हालांकि प्राधिकरण का कहना है कि बिल्डर ने जमीन आवंटन के एवज में बकाया राशि जमा कर दिया है, लेकिन लीज रेंट के बिना रजिस्ट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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